क्या दूसरे जिले से नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं : Navodaya Exam Tips

बहुत से अभिभावकों ने पूछा है कि “क्या हम दूसरे जिले से नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं ?” नवोदय विद्यालय समिति navodaya.gov.in द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं में फॉर्म भरने के लिए जिले का निवासी होना अनिवार्य किया गया है। इस पोस्ट के माध्यम से हम उन लोगों के लिए एक सलाह (Navodaya Exam Tips) के रूप में जानकारी देना चाहते हैं जो कोई भी अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में फॉर्म भरना चाहते हैं।

दूसरे जिले में कौन फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं इसकी जानकारी हम यहां विस्तार पूर्वक देने जा रहे हैं-

यदि आप किसी दूसरे जिले के मूल निवासी हैं और अपने बच्चों को किसी दूसरे जिले में जानबूझकर फार्म भरवाना चाहते हैं तो वहां के निवासी होने का बिना किसी शासकीय प्रमाण के नवोदय में चयन होने के बावजूद भी आपके बच्चे का प्रवेश निरस्त हो सकता है। इसलिए आप जिले के निवासी होने का किसी शासकीय प्रमाण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र के बिना किसी दूसरे जिले में फॉर्म भरकर अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और अपने ही जिले में जहां के आप मूल निवासी हैं और जहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है वहीं के लिए फॉर्म अप्लाई करें।

यह भी ध्यान रहे की जो बच्चा जिस जिले में कक्षा पांचवीं में अध्ययनरत है, वह उसी जिले से फॉर्म भर सकता है। यदि आपका बच्चा आपके जिले में अध्यनरत नहीं है और दूसरे जिले में अध्ययनरत है तो आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के योग्य नहीं है। यदि आपके पास उस जिले के निवासरत होने का कोई शासकीय प्रमाण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है।

दूसरे जिले में नवोदय के लिए फॉर्म कौन भर सकता है?

कुछ परिस्थितियों ऐसी है जिसमें कुछ व्यक्ति अपने मूल जिले के अलावा दूसरे जिले में निवास करते हैं और बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ रहकर उसी जिले में अध्यनरत होते हैं, वे अपने मूल निवासी जिले को छोड़कर अपने वर्तमान निवासरत जिले में फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए कुछ बातों को ध्यान से पढ़कर समझने की जरूरत है।

जो बच्चे दूसरे जिले से नवोदय फार्म भर सकते हैं। ऐसे कौन-कौन हो सकते हैं ?

ऐसे बच्चों के माता-पिता अथवा दोनों में से कोई एक अपने मूल जिले के अलावा किसी अन्य जिले में शासकीय सेवा में कार्यरत हो। ऐसे माता-पिता के बच्चे उस जिले में फॉर्म भरने की योग्य है, किंतु ध्यान रहे वह बच्चा उसी जिले के अंतर्गत किसी शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पांचवीं कक्षा में अध्यनरत हो।

निजी व्यवसाय या अन्य कार्यों के कारण प्रवासी ऐसे व्यक्ति जो अपने मूल जिले को छोड़कर अन्यत्र जिले में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के बच्चे भी उस जिले में फॉर्म भर सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि उसके वहां स्थाई निवासरत होने का शासकीय प्रमाण होना चाहिए जिसके माध्यम से उसका उस जिले का निवास प्रमाण-पत्र बनाया जा सकता हो। जैसे – राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, गैस कनेक्शन कार्ड, शासकीय भूमि का पट्टा, निजी भूमि का पट्टा, निजी व्यवसाय से संबंधित किसी शासकीय दस्तावेज आदि में से कोई एक या अधिक प्रमाण उपलब्ध हो। साथ ही बच्चे का उसी जिले के अंतर्गत किसी शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में पांचवीं कक्षा में अध्यनरत होना आवश्यक है।

नवोदय परीक्षा टिप्स (Navodaya Exam Tips) के लिए आपके पास कोई और सवाल हो, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999941048 पर मैसेज करें.

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